Income Tax : इस योजना के तहत टैक्स भी बचेगा और Investment भी कर पाएंगे, पढ़े खबर

 
Income Tax : इस योजना के तहत टैक्स भी बचेगा और Investment भी कर पाएंगे, पढ़े खबर

Income Tax : टैक्स पर बचत (Saving on Tax) हर कोई चाहता है, लेकिन टैक्स पर बचत के साथ-साथ आप निवेश भी कर पाए तो यह आपके लिए कैसा होगा ? अच्छा ही होगा क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा ही होगा. अगर 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट (Investment) और टैक्स सेविंग (Tax Saving) को लेकर स्मार्ट प्लानिंग नहीं की जाती है. तो आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है.

कैसे मिलेगा आपको लाभ ?

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत होने में अब कुछ दिन ही बांकी रह गए हैं. टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) का मतलब केवल अलग-अलग डिडक्शन का लाभ उठाना ही नहीं होता है. टैक्स प्लानिंग का मतलब यह भी है कि किसी तरह के कैपिटल गेन (Capital Gain) को कैसे टैक्स फ्री (Tax Free) किया जाए. इसके अलावा डिडक्शन का सबसे ज्यादा लाभ कहां मिल रहा है.

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आपको बताते है टैक्स बचाने के स्मार्ट मूव्स

टैक्स डिडक्शन का पूरा क्लेम करें सेक्शन 80C टैक्स बचाने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला सेक्शन है. इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए की है और इसमें कई तरह के डिडक्शन को भी जोड़ा जा सकता है. लेकिन आपको हम टैक्स बचाने का गणित समझाएंगे जिससे आप निवेश करने के लिए पैसा जोड़ सके.

आपमें से बहुत सारे टैक्सपेयर्स (TaxPayers) को इस बात का पता नहीं होगा. इस सेक्शन में कौन-कौन से क्लेम शामिल किए जा सकते हैं. सेक्शन 80C में प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट, बच्चों की ट्यूशन फीस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स समेत कई तरह के खर्च को शामिल किया जा सकता है.

समझिए पूरा गणित, जो बचाए पैसा और करवाए निवेश

अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता है. अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर आपको टैक्स देना होगा. पुराने टैक्स सिस्टम में डिडक्शन की सुविधा दी गई है. इसके तहत 2.5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है. 2.5 लाख से 5 लाख तक 5 फीसदी की दर से टैक्स लगता है. 5-10 लाख के बीच 20 फीसदी का टैक्स लगता है. 10 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम होने पर 30 फीसदी का टैक्स लगता है.

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