Income Tax: कल से बदल रहे है “इंकम टैक्स” के ये नियम, जल्द पढ़ें वरना हो जाएगा नुकसान

 
Income Tax: कल से बदल रहे है “इंकम टैक्स” के ये नियम, जल्द पढ़ें वरना हो जाएगा नुकसान

Income Tax: कल से नया वित्तवर्ष शुरू हो रहा है और केंद्र सरकार (Central Government) इस साल का अपना बजट संसद में पेश कर चुकी है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी को लोकसभा के पटल पर बजट 2022 पेश किया था. इस साल के बजट में टैक्स नियमों में बदलाव की वजह से आपके निवेश पर भी इसका असर होगा. इसमें क्रिप्टोकरंसी से लेकर पीएफ योगदान पर लगने वाले टैक्स भी शामिल किए गए हैं.

क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा टैक्स

देश में क्रिप्टो करेंसी पर कर व्यवस्था 1 अप्रैल यानी कल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में धीरे-धीरे लागू होगी. इससे होने वाला कमाई पर 30 प्रतिशत तक का टैक्स नियम (Tax Rule) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रभावी हो जाएगा. जबकि एक प्रतिशत तक टीडीएस (TDS) से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई से लागू हो जाएगा. बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता लाई गई है.

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पीएफ खाते पर टैक्स

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आगामी एक अप्रैल से आयकर का (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू करने का फैसला कर लिया है. इसके तहत ईपीएफ में हर साल 2.50 लाख रुपये तक के ही निवेश पर टैक्स छूट का दावा कर सकेंगे. इसके अधिक निवेश होने पर उसकी ब्याज आय पर टैक्स लगेगा. जो की आपको देना पड़ेगा.

महामारी के इलाज के खर्च पर टैक्स में मिली छूट

जून 2021 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, उन व्यक्तियों को कर में छूट प्रदान की गई है, जिन्हें कोविड-19 चिकित्सा उपचार के लिए धन प्राप्त हुआ है. इसी तरह, कोविड-19 के कारण किसी व्यक्ति की मौत पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट मिलेगी. यह छूट आपको तभी मिलेगी जब परिवार के सदस्यों को ऐसा भुगतान मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर प्राप्त होता है.

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https://youtu.be/iIZRQTlJ908

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