Indian Railway: रेल की पटरी या प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर भूलकर भी ना खींचे सेल्फी, नहीं तो पहुंच जाएंगे जेल, जानें नियम
Indian Railway: स्मार्टफोन का प्रचलन जैसे जैसे तेजी से बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों में सेल्फी खींचने का क्रेज भी खूब बढ़ रहा है. जहां कोई रोमांचक नजारा दिखा नहीं लोग अपना स्मार्टफोन निकालकर सेल्फी खींचना शुरू कर देते हैं. इस सेल्फी खींचने की होड़ में लोग न जाने क्या-क्या कर बैठते हैं.और कई बार तो जान पर खतरा भी मोल ले लेते हैं. अगर आप भी यही शौक रखते हैं तो इस काम की खबर को आपको अंत तक पढ़ना चाहिए. आपको जानकारी के लिए बता दें कि Indian Railway के नियम के मुताबिक रेलवे पटरी अथवा प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी खींचने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगता है. इसके साथ ही छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है. आइये जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से.
आपको बता दें भारत के हर रेलवे स्टेशन और रेल के लिए बिछाई गईं पटरियों के क्षेत्र में रेल अधिनियम 1989 लागू होता है. रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए अधिनियम में तरह-तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान दिया गया है. रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने वाले को दंडित करने का प्रावधान रखती हैं. रेल की पटरी अथवा प्लेटफॉर्म के किनारे (रेल पटरी की तरफ) सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. सेल्फी खींचते हुए पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना आरोपी पर लगाया जात है. जबकि जुर्माने के साथ छह महीने तक की जेल की सजा भी सुनाई जा सकती है.
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रेल पटरी और प्लेटफार्म के किनारे सेल्फी न लेने के लिए रेलवे मंत्रालय और भारतीय रेलवे यात्रियों अपील करता रहता है. इसके लिए बाकायदा विज्ञापन भी जारी किये जाते हैं. सोशल मीडिया के सहारे लोगों को ऐसा न करने की सलाह भी दी जाती है. भारतीय रेलवे प्रबंधन का कहना है कि इस तरह की सेल्फी लेने से जान जोखिम में रहती है. इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की कोशिश न करें. ऐसा करने पर जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है. लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते. उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसे आप ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे जो अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी खींचने का शौक करते हैं.