Indian Railways : ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें टू-स्टॉप नियम, वरना खोनी पड़ेगी रिर्जव सीट

 
Indian Railways : ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें टू-स्टॉप नियम, वरना खोनी पड़ेगी रिर्जव सीट

Indian Railways : रेलवे ने यात्री की सुविधा को देखते हुए नए नियम लागू किए है. जिसका उल्लंघन करने से आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

तो इससे पहले आपको दिक्कत हो आपको यह नियम जान लेने चाहिए. ताकि सफर के दौरान आपको परेशानी ना हो.

टू स्टॉप नियम

दरअसल रेलवे ने टू स्टॉप नियम बनाएं हैं. जिसके तहत अगर कोई पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहा है और अपनी आरक्षित सीट पर नहीं पहुंचा है तो टीटीई आपकी सीट, ट्रेन के आगे के दो स्टॉप या अगले एक घंटे के लिए किसी भी अन्य पैसेंजर्स को आवंटित नहीं कर सकता है.

इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप यात्रा के दौरान एक घंटे तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. क्योंकि टीटीई दो स्टोपेज के बाद ये समझेगा कि आपने ट्रेन पकड़ी है. जिसके बाद वो आपकी सीट को किसी और वेटिंग लिस्ट वाले यात्री या आरएसी वाले यात्री को अलाट् कर देगा.

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वहीं भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक यदि आप यात्रा के दौरान सो रहे हैं. तो आपको सोते समय टीटीई उठा भी नहीं सकता. बता दें कि रात 10 बजे के बाद सफर कर रहा है तो टीटीई आपको डिस्ट्रब नहीं कर सकता.

अगर, वो ऐसा करता है तो यात्री की शिकायत पर उसपे कार्रवाई भी हो जाएगी. इसलिए इस समयांतराल के दौरान आपको कोई परेशान नहीं कर सकता.

मिडिल बर्थ वालों के नियम

इसके साथ ही रेलवे ने यह नियम भी लागू किए हैं, जिसमें रात 10 बजे के बाद आप अपने मिडिल बर्थ को खोलकर सो सकते हैं. इसके लिए कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता. इसके अलावा मिडिल बर्थ वालों के लिए एक और नियम भी बनाएं गए हैं कि सुबह 6 बजे के बाद आपको बर्थ को खोल देना पड़ेगा. जिससे सफर करने वाले यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो और यात्री आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सके.

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