ATM से ज्यादा बार कैश निकालने पर 1 जनवरी से लगेगा नया चार्ज, RBI ने जारी किए नए नियम

 
ATM से ज्यादा बार कैश निकालने पर 1 जनवरी से लगेगा नया चार्ज, RBI ने जारी किए नए नियम

अगर आपको बार-बार एटीएम (ATM) से पैसे निकालने की आदत है तो इसमें परिवर्तन कर लीजिए नहीं तो इसके लिए आपको हर्जाना देना होगा. क्योंकि अब 1 जनवरी 20222 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नए नियम जारी कर दिए हैं. आरबीआई द्वारा जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार अब बैंकों के एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार पैसा निकालने पर आपको प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपये की जगह 21 रुपये देने होंगे.

आरबीआई (RBI) ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि नए नियमों के तहत 1 जनवरी, 2022 से कार्ड लेनदेन और पेमेंट में कार्ड जारी करने वाला बैंक या कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई भी वास्तविक कार्ड डेटा को अपने पास स्टोरेस नहीं करेगा. इसके अलावा पहले से स्टोर किसी भी डेटा को फिल्टर किया जाएगा.

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संस्थाओं को सीमित डेटा स्टोर करने की होगी इजाजत

वहीं ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग या सुलह मकसद के लिए संस्थाओं को सीमित डेटा स्टोर करने की इजाजत होगी. इसके अलावा वास्तविक कार्ड नंबर और कार्ड जारीकर्ता के नाम के आखिरी चार अंकों स्टोर करने की छूट होगी. इन नियमों को मानना कार्ड नेटवर्क की जिम्मेदारी होगी. यह नियम CoFT मोबाइल, लैपटॉप, डेक्सटॉप स्मार्ट वॉच के जरिए किए गए पेमेंट पर भी नियम लागू किया जाएगा.

वहीं नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टोकन सर्विस प्रोवाइडर द्वारा जारी किए गए कार्ड के लिए ही टोकनाइजेशन की सुविधा निकाली जाएगी. कार्ड डेटा को टोकननाइज करने और डी-टोकनाइज करने की क्षमता एक ही टोकन सर्विस प्रोवाइडर के साथ मिलेगी. कार्ड डेटा का टोकनकरण ग्राहक की सहमति के साथ किया जाएगा. टोकनकरण के लिए AFA का भी इस्तेमाल किया जाएगा.

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