Good News: अब 30 दिन से ज्यादा बचीं छुट्टियां तो मिलेगा पैसा, जानें क्या हैं नया लेबर लॉ
Good News: कई बार कर्मचारी पैसे बचाने के लिए छुट्टियां नहीं लेते हैं। त्योहारों पर भी पैसा बनाने के लिए काम करते हैं। अगर नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नए लेबर लॉ में कहा जा रहा है कि कर्मचारी एक कैलेंडर ईयर में 30 दिनों से ज्यादा पेड लीव इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर छुट्टियां 30 दिनों से ज्यादा हो गई हैं, तो कंपनी को कर्मचारी को उसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। जानें नया नियाम
क्या हैं नया लेबर लॉ ?
देश में चार नए श्रम कानून लागू होने वाले हैं। इनमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड्स ऑन वेज, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कॉड शामिल है। ये सभी संसद से पास हो चुके हैं। बस इन्हें लागू करने का इंतजार है। कोड के अनुसार, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, 2020 की धारा 32 में सालभर में छुट्टी लेने, कैरी फॉरवर्ड करने और इनकैशमेंट से जुड़ी कई शर्तें हैं। धारा 32(vii) एक कर्मचारी को साल में अधिकतम 30 दिनों तक की छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे बढ़ाने की इजाजत देता है।
छुट्टियां इनकैश होगी
अगर कैलेंडर ईयर के लास्ट में किसी कर्मचारी की एनुअल लीव 30 से ज्यादा हो जाती हैं, तो वह इन छुट्टियों को इनकैश करवा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, 2020 कर्मचारी को 30 से ज्यादा छुट्टियां बचने पर उसके बदले पैसे लेने का हकदार बनाती हैं।
नए श्रम कानून से फायदा
नया श्रम कानून लागू होने से कर्मचारी की एनुअल लीव खत्म नहीं होंगी, उसे वह इनकैश करवा सकेगा या फिर इन्हें अगले साल में जोड़ सकेगा। बता दें कि वर्तमान में कई कंपनियां एनुअल लीव को इनकैश करवाने या उन्हें कैरी फॉरवर्ड करवाने की अनुमति नहीं देते हैं लेकिन नए श्रम कानून के आने के बाद कर्मचारियों को इसका पूरा फायदा मिलेगा।