RBI के जारी किए नए नियम, सब चेक बाउंस होने पर लगेगी सीधी पेनल्टी

 

साल की शुरुआत RBI ने चेक पेमेंट को लेकर कुछ सख्त नियम जारी किए थे, एक बार फिर रिजर्व बैंक ने नियमों में कुछ बदलाव किया है, इन बदलावों का सीधा असर चेक पेमेंट पर पड़ने वाला है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकिंग नियमों में कुछ बदलाव किया है जो ये बदलाव इस महीने की शुरुआत यानी 1 अगस्त, 2021 से ही लागू हो चुके हैं। इसलिए अगर आप चेक से पेमेंट करने जा रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है, वर्ना आपको कड़ी पेनल्टी लग सकती है।

RBI ने अब 24 घंटे बल्क क्लियरिंग की सुविधा को जारी रखने का फैसला किया है, जिसका असर आपके चेक पेमेंट करने के तरीके पर पड़ेगाह अभी किसी भी चेक को क्लियर होने में 2 दिन का वक्त लगता है, लेकिन इस नियम के बाद 2 दिन का वक्त नहीं लगेगा, मतलब ये कि आपके चेक डालते ही तुरंत ही वो अमाउंट क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा रखना होगा, ताकि वो चेक क्लियर हो सके। अगर आप ये सोचकर आज चेक दे रहे हैं कि कल आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे तो आपका चेक बाउंस हो सकता है और आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। इसलिए चेक जारी करते समय आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पहले अपना बैंक अकाउंट चेक करें तभी चेक जारी करें।

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क्या हैं नए नियम

रिजर्व बैंक ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है, ये नियम सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में लागू होगा। इस नए नियम के तहत अब छुट्टी के दिन भी आपका चेक क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसे में अब आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब शनिवार को जारी किया गया चेक रविवार को भी क्लियर होगा। पहले चेक जारी करते समय शनिवार या रविवार को चेक क्लियर नहीं होते थे, जिस नियम को अब समाप्त कर दिया गया है।

RBI ने बदले NACH के नियम

रिजर्व बैंक ने जून में जारी अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कहा था कि ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाने के लिए और RTGS की सुविधा को 24x7 उपलब्ध कराने के लिए NACH जो कि अभी केवल बैंक कामकाजी दिनों पर उपलब्ध है, उसे 1 अगस्त, 2021 से हफ्ते के सारे दिन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

क्या है NACH

NACH एक बल्क पेमेंट सिस्टम है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेश ऑफ इंडिया (NPCI) संचालित करता है। जो कई तरह के क्रेडिट ट्रांसफर जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी और पेंशन की सुविधा देता है. इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की EMI, म्यूचुअल फंड निवेश और इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान की भी सुविधा देता है।

फ्रॉड से बचाएगा पॉजिटिव पे सिस्टम

इसके पहले 1 जनवरी 2021 से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत लोगों को 50 हजार रुपये से अधिक के भुगतान पर इन नियमों का पालन करना होगा। केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ये कदम उठाया था।

1 जनवरी 2021 से लागू पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) में 50 हजार से अधिक के पेमेंट पर दोबारा से रि-कंफर्म करना होगा साथ ही इस सिस्टम के जरिए चेक को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम के लिए जारी हो सकेगा. इसके जरिए चेक की तारीख, पेमेंट करने वाले व्यक्ति का नाम, पेयी और राशि की डिटेल्स को देना होगा।

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