New Rules: आज से बदलने जा रहें ये नियम, जानें आपकी जेब होगी ढ़ीली या मिलेगी राहत
New Rules: नवंबर का महीना खत्म हो रहा है और दिसंबर शुरू होने जा रहा है। हर महीने की शुरुआत में कई नियम और चीजों में बदलाव होता है। दिसंबर की पहली तारीख से कुछ नियम बदले जा रहे है। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा.आइए विस्तार से जानते हैं इन नियमो के बारे में...
ये है New Rules:
LPG सिलेंडर के दाम में होंगे बदलाव
1 दिसंबर को एलपीजी के दाम में बदलाव हो सकता है। जैसा कि हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 1 दिसंबर को पेट्रोलियम कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे।
ट्रेनों के टाइम-टेबल में होगा बदलाव
दिसंबर महीने के दौरान सर्दी के मौसम में भारत के अधिकतर हिस्सों में कोहरे का कहर बढ़ जाता है. इससे ट्रेनों के आवागमन में परेशानी होने लगती है. नतीजतन, रेलवे को कई ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला करना पड़ता है. कुहासे को देखते हुए रेलवे अपनी समय सारणी में भी बदलाव करती है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि रेलवे दिसंबर महीने में रेलवे की समय सारणी संशोधित करेगी और नई समय-सारणी के अनुसार ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.
15 दिसंबर तक जमा सकते हैं एडवांस टैक्स
2022-23 के अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की तीसरी किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है. जिस किसी का सालाना आयकर 10,000 रुपये से ज्यादा होता है, उन्हें अग्रिम कर जमा करना पड़ता है. अगर 15 दिसंबर तक वे 75 फीसदी कर पहले जमा नहीं करते हैं या कम कर जमा करते हैं, तो एक फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा.
म्यूचुअल फंड में होगा ये बदलाव
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अगले महीने से अहम बदलाव होने जा रहा है। 1 दिसंबर से म्यूचुअल फंड निवेशकों को नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी होगा। नॉमिनेशन डिटेल नहीं देने पर निवेशकों को डिक्लेरेशन भरना होगा। इसमें नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की बात बतानी होगी।
टोकन नंबर होगा लागू
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से मना कर दिया है. पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड दिया जाएगा, जिसे टोकन (Token) नाम दिया है. ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड्स के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा. यह लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न कर, यूनिक टोकन यूज करना होगा
जुर्माने के साथ भर सकेंगे आईटीआर
इसके साथ ही, अभी तक आपने अपना 2021-22 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो जुर्माने के साथ आप इसे 31 दिसंबर तक दाखिल सकते हैं. अगर आपकी कुल आमदनी 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा. कुल आमदनी पांच लाख रुपये से ज्यादा होने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी.
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