PAN-Aadhaar Linking Deadline: पैन-आधार लिंक कराने की बढ़ी डेडलाइन, जानें पूरी ख़बर

केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ा दी है. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने सोशल मीडिया के जरिये दी.
जी हां अब 30 सितंबर 2021 तक पैन से आधार लिंक करा सकते हैं. वहीं पहले यह डेडलाइन 30 जून थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है.
बता दें कि आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्ड धारक तय डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा. यानी यह काम नहीं करेगा.
Relief to Income Tax Payer
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 25, 2021
✅Time to invest in residential house for tax deduction extension for more than 3 months.
✅PAN Aadhar Linking Extension of 3 months
✅Vivad se Vishwas Payment without interest - extension by 2 months from 30th June to 31st August https://t.co/xRz1SxfzKS pic.twitter.com/hEOLqXzGHh
घर बैठे ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
इनकम टैक्स की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in. पर जाएं.
इसमें नीचे ‘Our services’ पर आए और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें
यहां अपना PAN और Aadhaar नंबर एंटर करें.
आपके आधार और पैन पर नाम एक ही होना चाहिए.
अगर आपके आधार पर जन्म का साल है तो बॉटम में एक छोटे बॉक्स पर क्लिक करना है.
इसके बाद ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.