PAN card Aadhaar Link: 30 जून से पहले नहीं किया ये काम तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा रद्द, जानें डिटेल्स
PAN card Aadhaar Link: हमसे लगभग सभी के पास पैन कार्ड है और ये खबर आपके बड़े काम की है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा कई बार आगे बढ़ चुकी है. लेकिन इस बार आयकर विभाग सीमा को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। आयकर विभाग के अनुसार यदि आप 30 जून, 2023 तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा.
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 30 जून के बाद आधार को पैन से जोड़ने पर 1000 रुपये का विलंब दंड निर्धारित किया गया है। विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना, किसी को भी अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पैन और आधार को 30 जून 2023 तक लिंक किया जा सकता है।
पैन निष्क्रिय हो सकता है
अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करने वाले लोगों को इतनी सारी चेतावनियां देने के बाद, इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट किया, ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 30.6.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!’
आधार को PAN card से लिंक कैसे करें?
- आयकर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
- क्विक लिंक सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें
- एक नई विंडो दिखाई देगी, अपना आधार विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ‘I validate my Aadhar details’ के विकल्प का चयन करें
- आपको अपने पंजीकृत नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
- जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।
यह भी पढ़ें: Business Idea- फायदा ही फायदा! नाममात्र की इन्वेस्टमेंट और महीने के कमाएं 40 से 50 हजार रुपए, जानिए कैसे?