Pension scheme: वृद्धावस्था पेंशन का पाना चाहते हैं लाभ, तो इस तरह से करें आवेदन
Pension scheme: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है. लेकिन उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक तभी पहुंच सकता है, जब उन्हें इन योजनाओं के बारे मे जानकारी हो. इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो जारी योजनाओं का लाभ से वंचित रह जाते हैं. जिनके लिए यह बहुत जरूरी ख़बर है.
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के लिए 500 रुपए प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा दी गयी है. इस सुविधा के माध्यम से बहुत से गरीब बुजुर्गों को आर्थिक लाभ मिल रहा है. लेकिन सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम बनाये गये हैं.
जिसके अंतर्गत शहर में उन्हीं बुजुर्गों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जिसकी वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं हो,और गाँव मे भी इस सुविधा का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 46080 से अधिक नहीं हो.
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन का तरीका
(1) आवेदन हेतु सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://samajkalyan.up.gov.in/ पर जाना होगा।
(2) जिसके बाद होम पेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा.
(3)विकल्प पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक दिया गया होगा. जिसपर क्लिक करने के बाद ऐप्लिकेशन फॉर्म खुल जाएगा .
(4)ऐप्लिकेशन फॉर्म को पूरा भरने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा. जिसके अपलोड होने के बाद डिक्लेरेशन पर क्लिक करने को आएगा.
(5)डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा. जिसपर क्लिक करने के बाद ऐप्लिकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाएगा.