PM Kisan Yojana: किसानो के खाते में सीधी केंद्रीय आर्थिक मदद, यह योग्यता होना ज़रूरी
प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत देश के अन्नदाताओं को किस्तों में पेमेंट की जाती हैं। जिससे देश का किसान खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके, और केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के तहत किसान को सीधा उनके बैंक खाते में पैसे भेजती हैं। किसानो को सशक्त बनाने के अजेंडे से केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र की मोदी सरकार की एक ऐसी स्कीम हैं जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती हैं। इसमें जरूरतमंद किसानों को एक साल में अलग-अलग तीन किस्तों में दो हज़ार रुपए की यह धनराशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं। यह डायरेक्ट आर्थिक मदद उन किसान परिवारों को दी जाती हैं।इस स्कीम के तहत जरूरतमंद किसानों की पहचान राज्य सरकारें करती हैं।
प्प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का मकसद गरीब किसानों के साहूकारों के क़र्ज़े की चाल में पड़ने से बचाना हैं। इस स्कीम में अगर किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को इसका लाभ मिलता रहेगा। इस योजना से केंद्र सरकार को सालाना 75 हजार करोड़ रुपये के करीब खर्च करना होता हैं। किसानों के लिए इस स्कीम के तहत ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया हैं। केंद्र सरकार ने धोखाधड़ी और बिचौलिये के चंगुल से किसानो को बचाने के लिए यह कदम उठाया हैं।
किसानों के लिए योग्यता
पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम (PM-Kisan) का फायदा उन किसान परिवार को मिलता है जिसमें पति-पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं. साथ ही जिनके पास राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के अभिलेखों में कुल मिलाकर दो हेक्टेयर तक खेती की जमीन हो.
योजना से जुड़ी शिकायत के लिए ये नंबर पर करे फ़ोन
पीएम किसान टोल फ्री नंबर - 18001155266
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर - 155261
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स - 011—23381092, 23382401
पीएम किसान की नई हेल्पलाइन - 011-24300606
पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है - 0120-6025109
ई-मेल आईडी - pmkisan-ict@gov.in
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