Post Office Scheme: इतने लाख के डिपॉजिट पर मिलेगा 3.74 लाख का ब्याज, टैक्स भी बचेगा
भारत के डाक घर हर बार कुछ ऐसी स्कीम निकालते हैं, की आम जनता उनकी तरफ अपने आप खींची चली आती हैं। डाक घर पर भारत की आम जनता का अटूट विश्वास भी इसलिए हैं की पोस्ट ऑफिस की तरफ से उनके लिए हमेशा मुनाफ़े वाली स्कीम ही आती हैं। अब अगर आप भी बिना किसी नुकसान के मुनाफे वाली कोई स्कीम की तलाश कर रहे है, तो यह स्कीम आपके लिए ही है।
SCSS कैलकुलेटर के अनुसार, अगर सीनियर सिटीजंस स्कीम में आप एकमुश्त 10 लाख रुपये तक का निवेश करते हैं तो सालाना 7.4 प्रतिशत (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानि मेच्योरिटी पर कुल रकम 13,70,000 रुपये तक की हो जाएगी। यहां आपको ब्याज के रूप में पूरे 3,70,000 रुपये तक का फायदा हो रहा हैं। इस तरह, हर तिमाही ब्याज में अपको 18,500 रुपये मिलेंगे।
यह अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफ़िस की ब्रांच में खुलवा सकते हैं। डाक घर की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, इस स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड 5 साल तक का हैं।1000 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता हैं। साथ ही साथ इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता हैं।
SCSS के तहत 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोग यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का व्यक्ति हैं, लेकिन वह 60 साल से कम का हैं और VRS भी ले चुका हैं। तो वह भी SCSS में अकाउंट खोल सकता हैं। लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के एक महीने के अंदर यह अकाउंट खुलवाना ही होगा और इसमें डिपॉजिट किया जाने वाला पैसा रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमांउट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
SCSS अकाउंट में डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन का भी आपको फायदा मिलेगा। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत पूरी छूट दी गई हैं। SCSS में ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता हैं। अगर आपकी भी SCSS की ब्याज की इनकम 50,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो जाती हैं,तो आपका TDS कटने लगता हैं। फिर टैक्स की रकम आपको मिलने वाले ब्याज से काटी जाती हैं। अगर ब्याज की इनकम तय लिमिट से ज्यादा नहीं हैं, तो फॉर्म 15 G/15H जमाकर TDS से राहत ले सकते हैं।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में अकाउंट खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध होती हैं। इस अकाउंट को एक डाकघर से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी किया जा सकता हैं। अकाउंट होल्डर प्रीमैच्योर क्लोज कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस केवल अकाउंट ओपनिंग के 1 साल बंद अकाउंट क्लोज करने पर डिपॉजिट का भी 1.5 फीसदी काटेगा, वहीं 2 साल बाद बंद करने पर डिपॉजिट का कुल 1 फीसदी काटा जाएगा।
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