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PPF Investment: पीपीएफ और एनएससी क्लेम ना करने पर पैसे का क्या होता है? जानें डिटेल्स

 

PPF Investment: पब्लिक प्रॉविडेंट फंड जिसे PPF कहते हैं PPF Investment करने के कई फायदे होते हैं. वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे NSC कहते हैं इसमें भी इनवेस्ट ही किया जाता है. PPF और NSC स्मॉल सेविंग स्कीम है जो भारतीय इनवेस्टर्स के लिए है. इसमें पैसा जमा करने के लिए क्लेम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उन अकाउंट्स में जो राशि होती उसे अनक्लेम्ड अमाउंट में घोषित कर दी जाएगी. मगर इन पैसों का क्या होता है चलिए जानते हैं.

(पब्लिक प्रॉविडेंट फंड) PPF Investment के अनक्लेम्स अमाउंट क्या होते हैं?

पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ईपीएफ, आरडी हो या इंश्योरेंस अकाउंट्स में कई बार पैसे क्लेम करने वाला कोई नहीं होता है. सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में अनक्लेम्ड पैसे जाते हैं. इस फंड को साल 2015 में में बनाया गया था. जिसमें पैसा ट्रांसफर करने से पहले पीपीएफ, ईपीएफ, आरडी चलाने वाली संस्थाओं को अपने ग्राहकों से संपर्क करना होता है. इसके बाद वे उनसे पैसे लेने को कहती हैं.

अगर खाता मैच्योर होता है और 7 सालों तक पैसा नहीं निकाला गया तो सीनियर सिटीजन फंड में पैसे भेज दिए जाते हैं. फंड ट्रांसफर होने के 25 साल के अंदर जमा करने वाले को अपना पैसा निकालना होता है. पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स या ईपीएफ के अनक्लेम्ड अकाउंट्स से पैसा निकालने के लिए सीनियर सिटीजन फंड से ही आपको संपर्क करना होगा.

SOURCE- PIXABAY

अगर आपको पीपीएफ, ईपीएफ या किसी दूसरे स्मॉल इनवेस्टमेंट वाले मैच्योरनेस वाला पैसा निकालना है तो आपको www.indiapostgov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा. इसके बाद आपको ट्रैक करना होगा कि पैसा कब तक आएगा. अगर इसमें आप विफल रहते हो तो डायरेक्ट फंड ऑफिस जाकर सीनियर सिटिजन फंड वाले काउंटर पर जाना होगा. वैसे वेबसाइट पर आपकी मदद की जाएगी और आपको आपका पैसा मिलने के 90 प्रतिशत चांसेज होते हैं.

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