Ration Card: 31 मई तक सरेंडर नहीं किया अपात्र राशन कार्ड तो होगी FIR, जानिए कब से शुरू होगा चेकिंग अभियान

 
Ration Card: 31 मई तक सरेंडर नहीं किया अपात्र राशन कार्ड तो होगी FIR, जानिए कब से शुरू होगा चेकिंग अभियान

Ration Card: राज्य सरकारों की तरफ से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जरूरतमंद और गरीब लोगों को फ्री में राशन वितरित किया जा रहा है. लेकिन वहीं सरकार के पास यह सूचना पहुंची है कि काफी सारे अपात्र राशन कार्ड धारक भी फ्री में गरीबों का राशन डकार रहे हैं, इसलिए अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है.

वहीं अब सरकार का कहना है कि यदि अपात्र राश कार्ड धारक 31 मई तक अपना ये कार्ड तहसील में जाकर सरेंडर नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है. साथ ही 1 जून से अपात्र कार्ड धारकों के ख‍िलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इन लोगों से राशन के दाम भी वसूले जाएंगे. हालांकि सरकार की तरह से यह भी कहा गया है कि सरेंडर करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

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देखा जाए तो उत्‍तराखंड में खाद्य विभाग के 'अपात्र को ना-पात्र का हां' अभियान के तहत हजारों राशन कार्ड सरेंडर कर चुके हैं. राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि राशन की हर दुकान के बाहर लाभार्थियों के नाम की लिस्ट लगाएं. साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस भी ग्राम सभा या मोहल्‍ले से अपात्र राशन कार्ड सरेंडर किया जाएगा उसी जगह से ही पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड बनेगा.

राशन लेने का ये है नियमस

सरकारी नियमों के अनुसार अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक की पार‍िवार‍िक आय है तो आप राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं इसलिए इनमें से कुछ भी आपके पास है तो आप तहसील या डीएसओ कार्यालय में अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं.

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