Ration Card Update: जारी हुआ राशन कार्ड का नया नियम, तुरंत कर दें सरेंडर वरना होगी वसूली

 
Ration Card Update: जारी हुआ राशन कार्ड का नया नियम, तुरंत कर दें सरेंडर वरना होगी वसूली

यूपी सरकार ने नये नियम के तहत राशनकार्ड धारियों को राशन कार्ड Ration Card Rules सरेंडर करने को कहा है। सरकार ने पहले राशन कार्ड सरेंडर करने की तिथि 19 मई निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ा कर 24 मई कर दिया गया है। साथ ही स्टैंडर्ड भी जारी किया गया है जिसके आधार पर तय किया जाएगा कि कौन पात्र और कौन नहीं।

दरअसल, सरकार ने राशन कार्ड को लेकर सख्ती दिखाते हुए कुछ शर्तों के तहत राशन कार्ड सरेंडर करने का न‍ियम बनाया गया है। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश में अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड Ration Card Update सरेंडर करने को कहा गया है। इसके तहत राशन कार्ड सरेंडर के लिए मानक तय कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है अब तक 8 लाख अपात्र कार्ड को निरस्त किया जा चुका है।

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Ration Card Update: जारी हुआ राशन कार्ड का नया नियम, तुरंत कर दें सरेंडर वरना होगी वसूली

राशन कार्ड पात्रता के नियम Ration Card Rules

- उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य।
–  परिवार का संचालन करने वाली मुखिया एक महिला हो।
– परिवार की मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो।
– अगर पुरुष मुखिया है तो जो असाध्य रोग से ग्रसित हो या जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो और परिवार चला रहा हो और पारिवारिक मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो।
– घर की महिला मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
– वैसा परिवार जिसके पास सिंचित भूमि 2 हेक्टेयर से कम हो।

Ration Card Rules: इन लोगों को करना होगा सरेंडर

– जिनके पास चार पहिया गाड़ी होगी, उनके राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
– चार पहिया गाड़ी में कार से लेकर ट्रैक्टर तक शामिल किया गया है।
– राशन कार्ड धारकों के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान नहीं हो।
– सरकारी कर्मचारी को कार्ड सरेंडर करना होगा।
– आयकर के दायरे में आने वालों को भी कार्ड सरेंडर करना होगा।
– पक्का मकान, घरों में एसी और 5 किलोवॉट या इससे अधिक क्षमता के जेनरेटर सेट रखने वालों को कार्ड जमा करना होगा।
– ऐसे परिवार जिनके पास 80 वर्ग मीटर का कोई भी व्यवसायिक स्थान है, वे कार्ड के पात्र नहीं।
– शहरी क्षेत्र के परिवार का वार्षिक आय 3 लाख से अधिक होने पर कार्ड सरेंडर करना होगा।
– हथियार का लाइसेंस रखने वालों को सरेंडर करना होगा राशन कार्ड।

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