RBI Alert: अगर आप भी है इन बैंकों के ग्राहक तो हो जाए सावधान,रिजर्व बैंक ने लिया बड़ा फैसला
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RBI Alert: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब लापरवाह बैंकों पर सख्त हो गया है।यही कारण है कि पिछले कुछ समय से बैंकों के बंद होने की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक बार जब आरबीआई बैंक को बंद करने का फैसला लेता है, तो उसके बाद जमाकर्ता पैसों की वापसी के लिए काफी परेशान होते हैं। इसके बाद कई बार तो पूरा जमा पैसा वापस भी नहीं मिल पाता है।वहीं कई बार नियमों के पालन ना करने के चलते बैंको पर जुर्माना भी लगाया जाता है।इसी कड़ी मेंभारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में खामी के लिए आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। विशाखापत्तनम को-ऑपरेटिव बैंक पर सबसे अधिक 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कई बयान जारी कर यह जानकारी दी।
ये है RBI Alert:
बयान में कहा गया है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स एम्पलाइज को-ऑपरेटिव बैंक कैलाशपुरम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु पर 10 लाख रुपये, केरल के ओत्तापलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. पर पांच लाख रुपये और हैदराबाद के दारुसलाम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि नेल्लोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. गांधीनगर, काकीनाडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि. काकीनाडा दोनों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, केंद्रपाड़ा पर एक लाख रुपये, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि., प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI लगा चुका है पहले भी प्रतिबंध
RBI ने हाल ही में कुछ को-ऑपरेटिव बैंकों पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 8 जुलाई 2022 से लागू किए गए हैं। आरबीआई के अनुसार बैंकों पर ये प्रतिबंध बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए हैं। आरबीआई की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के बिना ये को-ऑपरेटिव बैंक कोई ऋण (लोन या कर्ज) नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा ये किसी भी लोन का नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं।आरबीआई के निर्देश के तहत इन को-ऑपरेटिव बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए पैसों को निकालने की लिमिट भी तय की गई है।
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