महाराष्ट्र के इस बैंक पर चला RBI का चाबुक, छीन लिया लाइसेंस
देश के सभी बैंकों को गवर्न करने वाला बैंक आरबीआई इस समय बेहद सक्त रूप काम कर रहा हैं।Reserve Bank of India ने एक और सहकारी बैंक पर बड़ी कार्रवाई की हैं। आरबीआई ने महाराष्ट्र के सांगली में स्थित सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया हैं। आरबीआई ने बताया की इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई करने की संभावनाएं नही थी।
इसी वजह से आरबीआई ने यह कदम उठाया हैं। आरबीआई ने अपने एक बयान में कहा हैं कि लाइसेंस रद्द होने के साथ-साथ सरजेरोदादा नाइक शिराला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग कारोबार भी बुधवार को कारोबारी दिवस के समाप्त होने के साथ-साथ बंद कर दिया गया हैं। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेन्स रद्द करने के पीछे कमाई ना होना बताया हैं।
इससे पहले भी आरबीआई ने फरवरी के महीने की शुरुआत में ही महाराष्ट्र के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जम्मू-कश्मीर के एक बैंक का लाइसेन्स रद्द कर दिया था। तब भी आरबीआई ने यही बताया था, दरअसल केंद्र सरकार एक इस साल के बजट पेश होने के बाद से वित्त मंत्रालय ऐक्शन मोड़ में काम कर रहा हैं।
RBI ने इन तीन बैंकों पर की कार्यवाही
केंद्रीय बैंक ने 1 मार्च साल 2022 को तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया हैं। इन बैंकों को नियामक अनुपालन में खामियों को लेकर जुर्माना लगाया गया था। बैंक ने कर्ज देने से जुड़े नियमों, वैधानिक/अन्य प्रतिबंध तथा अपने ग्राहक को जानें नियमों के उल्लंघन को लेकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर भी करीब एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया था।
किनको मिलेंगे 5 लाख रुपये ?
आरबीआई ने कहा कि लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। 27 जनवरी साल 2022 तक DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर कुल बीमित जमा राशि में से 64.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे।
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