ब्लैक मनी को सफेद बनाने में जुटे तंत्र पर शिकंजा, अब मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आएंगे सीए-सीएस

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) का दायरा बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार अब चार्टर अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) और कॉस्ट अकाउंटेंट (आइसीडब्ल्यूए) अगर ही किसी ग्राहक के लिए वित्तीय सौदा करते हैं, तो वे पीएमएल के दायरे में आएंगे।
पेशेवर भी अब रडार पर रहेंगे
नोटिफिकेशन के अनुसार कंपनियां, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या ट्रस्ट बनाने, खोलने, चलाने पर ये पेशेवर पीएमएलए के दायरे में आएंगे। ग्राहक के लिए अचल संपत्तियों की खरीद-बिक्री के अलावा उनके धन, संपत्ति और सिक्योरिटीज की देखरेख भी इस कानून के दायरे में आएगी। बैंक और सिक्योरिटीज के खातों का संचालन, कंपनियों के कामकाज के लिए पैसे जुटाने पर भी ऐसे पेशेवर भी अब रडार पर रहेंगे।
एक्सपर्ट की सलाह
केंद्र ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून में बदलाव ऐसे समय किया है जबकि इस साल के आखिर तक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के तहत भारत का मूल्यांकन किया जाना है। इस संबंध में टेक्स लॉ बार एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष मृदुल आर्य का कहना है कि पेशेवरों को संभलकर काम करना होगा।
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