बड़ा फैसला: सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, सभी बोर्ड 31 जुलाई तक मूल्यांकन नीति के तहत जारी करे 12वी का रिजल्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई की. शीर्ष न्यायालय ने साफ़ कर दिया कि देश में सभी राज्य बोर्ड के लिए एकसमान मूल्याङ्कन नीति नहीं बनेगी क्यूंकि यह बनाना असंभव सा है.
सुनवाई के दौरान जस्टिस एम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि प्रत्येक बोर्ड एक-दूसरे से काफी विपरीत हैं और स्वायत्त हैं , ऐसे में अदालत इन्हें समान योजना को मानने या अपनाने का निर्देश नहीं दे सकती है.
Supreme Court says there can't be a uniform scheme for assessment for all state boards across India. SC refuses to pass such order while hearing a plea seeking cancellation of class XII examination pic.twitter.com/MF54qzhowL
— ANI (@ANI) June 24, 2021
हालाँकि सुनवाई खत्म होते-होते शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्य बोर्डों को आज से 10 दिन के भीतर सभी मूल्याङ्कन योजना को कोर्ट में अधिसूचित करने का आदेश दिया है. इसके अलावा सभी बोर्ड को आंतरिक मूल्याङ्कन के तहत अब 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं.
Supreme Court directs all State Boards to notify the scheme for assessment within 10 days from today and declare the internal assessment results by July 31, like the timeline specified by it for CBSE and ICSE. pic.twitter.com/FDl39J1wfA
— ANI (@ANI) June 24, 2021
CBSE और ICSE की तरह बनाए निर्धारित समयरेखा
इसके अलावा कोर्ट ने बाकी बोर्ड को सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) की तरह निर्धारित समयरेखा बनाने को कहा है. जिसका मतलब है कि 4 जुलाई के आस-पास सभी राज्य बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन नीति का विवरण जारी कर सकती है.
योजना तैयार करे प्रत्येक बोर्ड
न्यायमूर्ति खानविलकर ने सुनवाई के दौरान कहा कि "हम पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए समान योजना बनाने का निर्देश नहीं दे सकते हैं. प्रत्येक बोर्ड को अपनी योजना तैयार करनी होगी. उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता है और उनके पास सही सलाह देने वाले विशेषज्ञ भी मौजूद हैं."
आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
Supreme Court says there can't be a uniform scheme for assessment for all state boards across India. SC refuses to pass such order while hearing a plea seeking cancellation of class XII examination pic.twitter.com/MF54qzhowL
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दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार ने बीते बुधवार को राज्य में 12वीं की परीक्षा रद्द नहीं करने का निर्णय किया. यह कहा गया कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में सूबे में बारहवीं बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. आज सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार के इस फैसले पर फटकार लगाते हुए कहा कि "राज्य के पास एक ठोस योजना होना चाहिए. इसके साथ ही राज्य को एक निर्णय लेना होगा. सरकार छात्रों के जीवन के साथ कैसे खेल सकता है?"
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