CBSE बोर्ड परीक्षा 2026: 75% उपस्थिति के बिना नहीं मिलेंगे एग्जाम के लिए अनुमति
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसके तहत, क्लास 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अपनी स्कूल में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यदि किसी छात्र की उपस्थिति इस निर्धारित सीमा से कम होगी, तो उसे बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोका जाएगा।
कौन से मामलों में मिलेगी छूट
सीबीएसई के मुताबिक, केवल मेडिकल इमरजेंसी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी, और अन्य आपातकालीन कारणों में छात्रों को छूट दी जा सकती है। हालांकि, इस छूट के लिए छात्रों को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
अभिभावकों और छात्रों को नियम से अवगत कराने का निर्देश
सीबीएसई ने सभी स्कूलों को यह आदेश दिया है कि वे छात्रों और उनके अभिभावकों को इस नए नियम और इसके संभावित परिणामों के बारे में सूचित करें। इसके अलावा, यदि कोई छात्र मेडिकल कारणों से अनुपस्थित रहता है, तो उसे संबंधित दस्तावेजों के साथ स्कूल से छुट्टी की अनुमति प्राप्त करनी होगी। बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर उसे उपस्थिति के रूप में नहीं गिना जाएगा।
नोटिफिकेशन का उद्देश्य
इस नियम का उद्देश्य छात्रों को उनकी शिक्षा में नियमितता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना और परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की असुविधा से बचना है।