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पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्ट्रेस को इन शर्तों पर मिली बेल

 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने एक्ट्रेस को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है. कार्ट ने 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर बेल दी है. जबकि देखा जाए तो इससे पहले अभिनेत्री अंतरिम जमानत पर थी.

दरअसल, अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आज चार बजे के लगभग पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं थी, क्योंकि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन की अंतरिम जमानत 15 नवंबर यानि आज तक के लिए बढ़ाई थी, जिसका समय आज समाप्त हो रहा था. जबकि इससे पहले 10 नवंबर को कोर्ट में जैकलीन की जमानत पर बहस हुई थी जिसके बाद अदालत ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था.

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अदालत ने ईडी की जमकर लगाई लताड़

बता दें कि सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को खूब लताड़ा है क्योंकि कोर्ट ने बोला कि एजेंसी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया. इस बात को लेकर अदालत ने ईडी के कुछ लोगों पर सवाल भी खड़े किए हैं.

ईडी ने जैकलीन की जमानत का किया विरोध

मामले की जब सुनवाई हुई तो ईडी ने जैकलीन की जमानत को लेकर खुलकर विरोध किया. साथ ही ईडी ने तथ्य देते हुए कहा कि दिसंबर 2021 में जैकलीन ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की थी क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है. इस पर जैकलीन के वकील ने कहा था कि एक्ट्रेस काम की वजह से अक्सर विदेश जाती हैं, लेकिन उन्हें विदेश जाने से रोका गया. हालांकि जैकलीन के वकील ने आखिरी में दलीलें देते हुए बोला कि वह जांच में अपना पूरा सहयोग लगातार दे रही हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए.

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