सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जानलेवा धमकी का मामला: कोर्ट का बड़ा फैसला

गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। अदालत ने सूरजपुर कोतवाली पुलिस को आरोपी अमरेंद्र प्रताप सिंह और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता और सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव रामशरण नागर द्वारा दाखिल याचिका के बाद दिया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) रवि कुमार सागर की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।
रामशरण नागर ने बताया कि 12 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद 19 अप्रैल को सूरजपुर थाने में तहरीर दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया।
नागर ने आगे बताया कि 21 अप्रैल को पुलिस आयुक्त को भी लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उन्होंने 23 अप्रैल को जिला अदालत का रुख किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को FIR दर्ज करने के आदेश जारी किए।
इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई।