महाराष्ट्र में 15 दिनों का लगा लॉकडाउन, जानें क्या सेवाएं रहेंगी खुली और बाधित
महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच 15 दिन का लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लगा दिया गया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा, ‘कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है’ उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव काफी बढ़ गया है.
राज्य सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए आज यानी 14 अप्रैल रात आठ बजे से 15 दिनों (30 अप्रैल) का राज्यव्यापी कर्फ्यू (मिनी लॉकडाउन) लगाने की घोषणा की है. गौरतलब है महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नये मामले सामने आए और 281 लोगों की मौत हो गई. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नये मामलों के सामने आने के साथ राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़ कर 35,19,208 हो गई, जबकि अब तक कुल 58,526 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है.
जारी होगी पाबंदियां
उद्धव ठाकरे ने कहा लॉकडाउन की तरह पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू रहेगी. हालांकि, उन्होंने नई पाबंदियों को लॉकडाउन नहीं कहा. ठाकरे ने कहा कोरोना वायरस के कारण जारी निषेधाज्ञा के चलते राज्य सरकार अगले एक महीने तक हर गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल नि:शुल्क मुहैया कराएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति और बिस्तरों की कमी है और रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ गई है, साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र को वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल कर राज्य में कोरोना वायरस के रोगियों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मदद करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ''कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने से महाराष्ट्र के स्वास्थ्य ढांचे पर दबाव काफी बढ़ गया. ठाकरे ने कहा कि अभी स्पष्ट नहीं है कि सक्रमण की दूसरी लहर अपने चरम पर पहुंच चुकी है या नहीं.
इन्हे मिलेगी छूट
सभी अस्पताल, जांच केंद्र, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंस्योरेंस ऑफिस, दवा की कंपनियां और दुकानें, सेनिटाइजर्स, मास्क सहित मेडिकल इक्विपमेंट के निर्माण, वितरण, बिक्री आदि को पाबंदियों से पूरी तरह छूट दी गई है. सब्जियों, फलों, डेयरी, बेकरी और किराना दुकानें खुली रहेंगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसें चलती रहेंगी, लेकिन इनमें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सफर की इजाजत होगी.
मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही बाधित नहीं होगी. डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को भी पाबंदियों से छूट दी गई है. सरकारी, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज, गैस सप्लाई सर्विस, पोस्टल सर्विस को छूट के दायरे में रखा गया है.
क्या-क्या बंद रहेंगे
पूरे राज्य में सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है. जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे. पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लास, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन पर बैन रहेगा.
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