Army Espionage Case: मोहम्मद राशिद और राजक भाई कुम्भर को 6 साल की सजा

 
Army Espionage Case: मोहम्मद राशिद और राजक भाई कुम्भर को 6 साल की सजा

Army Espionage Case: भारतीय सेना की गुप्त जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ साझा करने के आरोप में मोहम्मद राशिद और राजक भाई कुम्भर को 6 साल की सजा सुनाई गई है। एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने यह सजा सुनाई। राशिद और कुम्भर ने सेना की गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को भेजकर देश की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डालने का काम किया था।

सेना की गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप

यह मामला तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश के मोहम्मद राशिद की गतिविधियों पर नजर रखी गई। जांच में सामने आया कि राशिद आईएसआई के संपर्क में था और उसने सेना की मूवमेंट की जानकारी, अधिकारियों की तस्वीरें, और संवेदनशील क्षेत्रों की तस्वीरें पाकिस्तानी एजेंसी को भेजी थीं।

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ATS और NIA की जांच

ATS और NIA की जांच

मामले की शुरुआती जांच एटीएस अफसर रितेश कुमार सिंह ने की थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एनआईए को सौंपा गया। एनआईए की जांच में पता चला कि राशिद के साथ गुजरात का राजक भाई कुम्भर भी इस साजिश में शामिल था।

चार्जशीट और सजा

एनआईए ने 16 जुलाई 2020 को मोहम्मद राशिद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई। राजक भाई कुम्भर के खिलाफ 2021 में पूरक चार्जशीट दाखिल की गई, और उसने कोर्ट के सामने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे भी सजा सुनाई गई।

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