Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पीएम मोदी की डिग्री मामले में मानहानि केस पर रोक की याचिका खारिज
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ गुजरात में चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में मानहानि का मामला जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले अप्रैल 2024 में इसी मामले में आप नेता संजय सिंह की याचिका को भी खारिज किया गया था, इसलिए समान दृष्टिकोण अपनाते हुए केजरीवाल की याचिका भी खारिज की जाती है।
गुजरात हाई कोर्ट ने भी ठुकराई थी याचिका
इससे पहले, गुजरात हाई कोर्ट ने भी फरवरी 2024 में केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। यह मानहानि का मामला गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों को लेकर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।
मामला जारी रहेगा
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला गुजरात में जारी रहेगा। इस फैसले से केजरीवाल को राजनीतिक रूप से भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी, इस मामले में खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी।