Bahraich मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, जवाब दाखिल न करने पर सख्त एक्शन

 
Bahraich मामले में हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार


Bahraich: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहराइच जिले में अवैध निर्माण और बुलडोजर एक्शन मामले में यूपी सरकार की ओर से जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने राज्य के अधिकारियों पर यह सवाल उठाया कि क्या उन्होंने अदालत के आदेश की भावना को सही से समझा नहीं है।

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

लखनऊ पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और डिमोलिशन नोटिस के बारे में अब तक जवाब दाखिल न करने पर चिंता जताई। पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या राज्य के अधिकारियों ने आदेश का पालन नहीं किया या समझा नहीं है?

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अवैध रूप से जारी किए गए नोटिस

यह आदेश एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि राज्य द्वारा अवैध रूप से ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए हैं, और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है।

रामनवमी जुलूस के दौरान हुई थी हिंसा

जनहित याचिका में कहा गया है कि 13 अक्टूबर को रामनवमी जुलूस के दौरान बहराइच के एक गांव में हिंसा हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

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