Bahraich Violence: बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक, 15 दिनों के लिए टली कार्रवाई

 
Bahraich Violence: बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की रोक, 15 दिनों के लिए टली कार्रवाई

Bahraich Violence: बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन की रोक लगा दी है। इस मामले में अब 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाए गए थे, उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।

कोर्ट की रोक और आगे की कार्रवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाते हुए प्रभावित लोगों को अपनी तरफ से सफाई पेश करने का मौका दिया है। 23 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

क्या है मामला?

पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहराइच के 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाए थे, जिनमें से कई घरों को अतिक्रमण के आरोप में बुलडोजर से गिराने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।

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