Bahraich Violence: सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को सख्त चेतावनी, बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक

 
Bahraich Violence: सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को सख्त चेतावनी, बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक

Bahraich Voilence: बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि बुधवार तक कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह आदेश तब आया जब बहराइच हिंसा के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती है, तो यह उनकी मर्जी है, लेकिन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में अब बुधवार को अगली सुनवाई होगी।

आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर उनके घरों को ध्वस्त कर रही है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि जिन घरों को अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाया गया है, वे 10 से 70 साल पुरानी प्रॉपर्टी हैं। इस मामले में केवल दिखावे के लिए नोटिस जारी किया गया और 3 दिनों के भीतर घर गिराने का नोटिस दिया गया।

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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?

सुनवाई के दौरान, जस्टिस गवई ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है, और यूपी सरकार को कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यूपी सरकार आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम उठाना चाहती है, तो यह उनकी मर्जी है। यूपी सरकार की ओर से यह भरोसा दिया गया कि बुधवार को होने वाली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बहराइच हिंसा से जुड़ा मामला

बहराइच हिंसा के बाद, यूपी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई के तहत कई घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका दावा है कि उनके घरों को अवैध निर्माण के नाम पर गिराने की साजिश रची जा रही है, जबकि प्रॉपर्टी काफी पुरानी है।

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