Supreme Court का बड़ा आदेश ! Param Bir Singh मामले की जांच करेगी CBI, लगे हैं ये आरोप
Mar 25, 2022, 00:03 IST
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने परम बीर सिंह (Param Bir Singh) के खिलाफ मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित कर दिया है. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार द्वारा मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के निलंबन में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि परम बीर सिंह एक व्हिसल ब्लोअर है या इसमें शामिल कोई भी व्यक्ति निर्दोष है. इस अदालत के सामने पेश किया गया परेशान करने वाला परिदृश्य जांच का पात्र है." "शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच की बागडोर सौंपते हुए कहा,“यह महाराष्ट्र की पुलिस पर एक प्रतिबिंब नहीं है, जिसका सम्मान किया जाता है बल्कि उच्च स्तर के बीच एक परेशान करने वाला परिदृश्य है. हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि जब सत्ता में बैठे व्यक्ति की सत्ता चली जाती है, तो उसके नीचे के लोग सामने आते हैं और प्राथमिकी दर्ज करते हैं. हम मानते हैं कि कुछ अंतर-सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं जिसके लिए राज्य पुलिस के बाहर एक एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है. हमारी राय है कि राज्य को ही जांच के लिए पेशकश करनी चाहिए थी. निष्पक्षता और पारदर्शिता की प्रगति के लिए जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने की आवश्यकता है." महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश डेरियस खंबाटा ने तर्क दिया था कि महाराष्ट्र नहीं चाहता कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ मामले की जांच करे. मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास के बाहर विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी मिलने के बाद मार्च 2021 में परम बीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था. अपने निष्कासन के बाद, परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जबरन वसूली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. राज्य ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करके जवाबी कार्रवाई की. परम बीर सिंह के वकील ने मुंबई के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने अदालत में आने और उठाने का साहस दिखाया था. राज्य के पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सिंह ने अपने खिलाफ सभी जांच सीबीआई, एक केंद्रीय एजेंसी को सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.