Budget 2023-24: आज बजट को लेकर सबसे बड़ा ऐलान हुआ जिसका 8 साल से जिसका इंतजार था। 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मिडिल क्लास के लिए सबसे अहम चीज है। इनकम टैक्स की स्लैब भी घटा दी गई हैं। इन्हें अब 6 से 5 कर दिया गया है।मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के वित्तिय सलाहकार कार्तिक गुप्ता से समझिए कैसे आपको लाभ होगा।
यह एक बहुत ही वेलकम बजट है
पूरा ध्यान नई टैक्स रेजीम की तरफ है जिसमें की सरकार ने डिडक्शंस की छूट बिना लिए कम टैक्स रेट पर टैक्स भरने का प्रावधान वर्ष 2020 के बजट में लाई गई थी एवं पिछले 2 वर्ष से चलन में थी। अर्थात टैक्स पर के पास ऑप्शन था कि वह यात्रा ओल्ड टैक्स रेजीम को जारी रखते हुए अपने डिडक्शंस की इनकम टैक्स भरते हुए छूट ले लें तथा बची हुई इनकम पर टैक्स भरे या फिर नई टैक्स रेजीम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की डिडक्शन या छूट को ना लेते हुए कम टैक्स रेट पर अपनी इनकम पर टैक्स भरे।
सरकार का फोकस
सरकार का फोकस सेल्फ कंप्लायंस एवं self-declaration पे ज्यादा रहता है तथा सरकार चाहती है कम से कम रिटर्नस स्क्रुटनी में लिए जाए एवं कम से कम टैक्स संबंधित कैसे या लिटिगेशन हो जिसके चलते इस वर्ष में नई टैक्स रेजीम को और भी अधिक आकर्षक करते हुए मैं कई प्रकार के बेनिफिट्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है 87A की की रिबेट या टैक्स में छूट को बढ़ाना है पहले यह रिबेट 500000 तक की आय वालों को मिलती थी जिसको अब बढ़ाकर 700000 वार्षिक आय तक कर दिया गया है अर्थात उन करदाताओं के लिए जिनकी वार्षिक आय 700000 तक है एवं वह नई टैक्स रेजीम अपनाते हैं तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है इसके साथ ही नई टैक्स रेजीम के स्लैब रेट्स मैं भी बदलाव किया गया है तथा लैब को बढ़ाया गया है टैक्सपेयर्स के फायदे के लिए
स्लैब रेट
- 0-3 nil
- 3-6 5%
- 6-9 10%
- 9-12 15%
- 12-15 20%
- 15 से अधिक 30%
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