क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकता है 'PM Kisan Samman Yojana' का लाभ? जानें क्या कहते है नियम
भारत सरकार किसान परिवारों के लिए एक योजना संचालित की है, जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) कहा जाता है. इसके तहत देश के किसानों को सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते हैं. इसमें 2000 रुपए की तीन किस्त किसानों के खाते में सीधे भेजी जाती है.
बतादें, अब तक किसानों के खाते में इसके 8 किस्त आ चुके हैं और अब किसानों को 9वीं (PM Kisan 9th Installment) किस्त का इंतजार है. इस योजना को लेकर ये सवाल अक्सर ही पूछा जाता है कि क्या पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना (pm kisan beneficiary) का लाभ उठा सकते हैं? आइये जानते हैं क्या कहता है नियम.
पति-पत्नी किस्त लेते हैं तो क्या होगा?
अगर पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) की किस्त कोई भी पति-पत्नी लेते हैं, तो उनसे किस्त की रिकवरी की जा सकती है. बता दें कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें किसानों के साथ-साथ उनकी पत्नी और बच्चों को भी लाभ मिला है. मगर इस योजना का ऐसे अपात्र लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है, तो सरकार उनसे रिकवरी कर राशि वसूल सकती है.
ऐसे किसानों को स्कीम से किया जा रहा बाहर
ऐसे लोगों की पहचान कर पीएम किसान स्कीम से बाहर कर दिया जाता है. इसके लिए किसान द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी की जांच की जाती है. इसके बाद ही उसे इस स्कीम के लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाता है. कई राज्यों में फील्ड वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया आजमाई जा रही है. क्योंकि पिछली किस्तों में बहुत सारे अपात्र किसानों को इस स्कीम का लाभ मिला था. ऐसे किसानों को इस स्कीम से बाहर किया जा रहा है.
इन्हें भी नहीं मिल सकता है लाभ
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं. अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं. इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
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