केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 22,842 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मुंबई में एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) से जुड़े कई स्थानों पर छापे मारे. एबीजी शिपयार्ड जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत से जुड़ी कंपनी है. इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं यह सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है. ABG Shipyard की निधियों का उपयोग बिजनेस उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए उन्हें बैंकों द्वारा जारी किया गया था. बैंकों ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था. बैंकों ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की थी. डेढ़ साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई शुरू की. https://twitter.com/arvindgunasekar/status/1492443108579053568
ABG Shipyard का बैंक फ्रॉड मामला क्या है ?
सीबीआई सूत्रों ने कहा कि कंपनी को एसबीआई के साथ 2468.51 करोड़ रुपये के एक्सपोजर के साथ 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधाएं मंजूर की गई थीं. सूत्रों ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जिसमें धन का दुरुपयोग, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात शामिल है. ABG Shipyard कंपनी के खाते भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखा, मुंबई में रखे गए थे जहां धोखाधड़ी हुई है. धोखाधड़ी पूर्ववर्ती स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, वाणिज्यिक वित्त शाखा, नई दिल्ली और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, वाणिज्यिक शाखा, नई दिल्ली की शाखाओं में भी हुई है. बैंक के फंड की कीमत पर गैरकानूनी तरीके से लाभ हासिल करने के उद्देश्य से बैंको के साथ यह धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से हुई है. अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच की अवधि के लिए आयोजित फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि के दौरान धोखाधड़ी हुई है. आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता तब चला जब अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए एक फोरेंसिक ऑडिट किया गया. वाणिज्यिक जहाजों की मांग थी क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था. 2015 में नए रक्षा क्षेत्र से जुड़े आदेश जारी किए गए. कंपनी को सीडीआर में परिकल्पित फाइनेंसियल टार्गेट्स हासिल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी. इस प्रकार, कंपनी नियत तारीख पर ब्याज और किश्तों की अदायगी करने में असमर्थ थी. अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ-साथ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ के साथ 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए मामला दर्ज किया है. ऋषि कमलेश अग्रवाल के अलावा एजेंसी ने तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया और एक अन्य कंपनी एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भी आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात के कथित अपराधों के लिए नामित किया गया है.