दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी छठ पूजा, DDMA ने 15 नवंबर तक लागू किया आदेश
कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण दिल्ली (Delhi) में कुछ दिन पहले ही दीवाली पर पटाखों की ब्रिकी और फोड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी. अब दिल्ली के डीडीएमए (DDMA) ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर जैसे ग्राउंड, मंदिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगाई गई है. इसलिए लोग अपने घरों में ही पूजा करें.ये आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा.
दरअसल, दिवाली के छह दिन बाद से छठ पूजा शुरू हो जाती है. इस बार छठ पूजा 8 नवंबर से शुरू होगी जो कि 4 दिनों तक चलती है. इस पूजा का काफी महत्व माना जाता है इसलिए ये खूब जोरशोर से मनाया जाता है. वहीं कोरोना को देखते हुए सरकार लगातार एक के बाद एक आदेश जारी कर रही है. डीडीएमए ने अपने आदेश में यह भी कहा कि त्योहार के सीज़न में मेले, फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति भी नहीं होगी.
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार कोरोना के कारण पाबंदिया लगाती जा रही है. पहले गणेश चतुर्थी के विसर्जन पर रोक लगाई गई थी फिर प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया. दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर ये जानकारी देते हुुए कहा था कि पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है.
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