CSA कानपुर: बिना अनुमति हॉस्टल में कूलर लगाने पर छात्रों पर ₹10,000 जुर्माना

 
CSA कानपुर: बिना अनुमति हॉस्टल में कूलर लगाने पर छात्रों पर ₹10,000 जुर्माना

कानपुर: भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (CSA), कानपुर के कुछ छात्रों ने अपने हॉस्टल के कमरों में कूलर लगा लिए। लेकिन यह कदम उन्हें भारी पड़ गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना अनुमति कूलर इस्तेमाल करने पर 9 छात्रों पर ₹10,000 का जुर्माना ठोक दिया।

यह मामला तब सामने आया जब डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर मुनीश कुमार ने शेखर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि कुछ छात्र बिना पूर्व अनुमति और निर्धारित शुल्क के कूलर चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार, हॉस्टल में कूलर लगाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेना और ₹5000 शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

WhatsApp Group Join Now

नियम तोड़ा, इसलिए कार्रवाई

यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया कि 1 मार्च से 15 नवंबर तक की अवधि में ही कूलर लगाने की अनुमति दी जाती है। यदि कोई छात्र बिना अनुमति कूलर लगाता है, तो उस पर दोगुना जुर्माना लगाया जाता है। इस मामले में छात्रों को ₹10,000 का जुर्माना भरने का नोटिस मिला है। हालांकि, यदि वे तुरंत भुगतान करते हैं तो ₹5000 की राहत मिल सकती है।

छात्रों की दलील

छात्रों का कहना है कि वे सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं और उनके लिए इतनी बड़ी राशि जमा करना मुश्किल है। प्रभावित छात्रों में अंकित कुमार, सिद्धांत कुमार, रोहित कुमार जायसवाल, शिव लखन, प्रवीण यादव, अरुण प्रताप, अश्विनी कुमार, सूरज सिंह और जय शुक्ला शामिल हैं।

प्रशासन का तर्क है कि नियम सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है।

Tags

Share this story