Defamation case: राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को कोर्ट ने भेजा मानहानि नोटिस, BJP के राज्य सचिव ने दर्ज कराया मुकदमा
Defamation case: एक और मानहानि केस में राहुल गाँधी समेत दो अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भाजपा के राज्य सचिव केशव प्रसाद ने शिकायत की. बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस की तरफ से विज्ञापनों के माध्यम से झूठे दावें कर बीजेपी की छवि खराब की जा रही है. अदालत ने इस अर्जी के आधार पर कांग्रेस नेताओं को तलब किया है. कोर्ट द्वारा समन भेजे जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है. बीजेपी की तरफ से दायर मानहानि केस में अदालत ने तीनों नेताओं को तलब किया है.
भाजपा के राज्य सचिव केशव प्रसाद द्वारा 9 मई को याचिका दायर की गई थी जिस पर कोर्ट ने तीनों नेताओं को समन भेजा है. शिकायत में कहा गया है कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 मई, 2023 को प्रमुख समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया था. विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार में लिप्त थी.
Defamation case से कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ीं
राज्य सचिव एस केशवप्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की छवि खराब करने के लिए विज्ञापन जारी किए. इसमें भाजपा को लेकर झूठे दावे किए गए. कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस साल 5 मई को समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने 1.5 लाख करोड़ रुपये लूट लिए थे. पिछले चार वर्ष आधारहीन थे.
कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के ही एक मामले में हाल ही में गुजरात की सूरत कोर्ट से झटका लगा था. इस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद में सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था.
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