नई आबकारी नीति: दिल्ली में शराब की दुकानें अब होंगी भीड़मुक्त, बढ़ेगी सुरक्षा
दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति को बीते दिन सार्वजनिक कर दिया है. नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें अब खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन युक्त होंगी, जहां धक्का- मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे. इसके अलावा नई नीति के अनुसार देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें (एल-7वी) किसी भी बाजार, मॉल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्थानीय शॉपिंग कांपेल्क्स में कहीं भी खोली जा सकती हैं.
वॉक इन का अनुभव मिलेगा
शराब केंद्र पर अब उपभोक्तओं को वॉक-इन का अनुभव प्राप्त होगा. शराब विक्रेता एक वॉक-इन की सुविधा शराब प्रेमियों को देंगे. जो विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा और ग्राहकों के अनुरुप होगा. ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी.
सुरक्षा के प्रयाप्त इंतजाम होगा
लाइसेंसधारी द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे. दुकानों के आस-पास की सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी. कानून-व्यवस्था और आसपास की सुरक्षा के लिए भी लाइसेंसी जिम्मेदार होगा. नई आबकारी नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि दुकान पड़ोस के लिए 'उपद्रव' का कारण बनती है और सरकार द्वारा शिकायत प्राप्त की जाती है, तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा.
आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 नगरपालिका वार्डों को 30 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. इयके प्रत्येक जोन में अधिकतम 27 खुदरा विक्रेता होंगे. प्रत्येक वार्ड में औसतन 3 खुदरा शराब बिक्रेता होंगे. नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र और दिल्ली छावनी में 29 शराब बिक्रेताओं को लाइसेंस दिया जाएगा. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 खुदरा विक्रेता शराब के होंगे.
बतादे, आबकारी विभाग की विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर नीति तैयार की गई है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने इसे तैयार किया है. दिल्ली मंत्रिमंडल ने इस साल 22 मार्च को अपनी बैठक में आबकारी विभाग को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की रिपोर्ट को लागू करने और उसके अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करने का निर्देश दिया था.
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