दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क पहनना जरूरी
Order: दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलोंं को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कड़ा आदेश दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में कहा है कि अकेले कार चला रहे शख्स के लिए भी मास्क (Mask) पहनना बहुत जरूरी है. इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने यह भी कहा है कि मास्क कोविड से बचने में सुरक्षा कवच का काम करता है.
आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. जिससे रात के समय कोई वेबजह बाहर न निकले. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है इस दौरान जरूरी सेवाओं में लोगों को अपना ई पास दिखाना होगा. इसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा.
कोरोना वायरस से पूरे देश में फैल संक्रमण को लेकर सरकार से लेकर कोर्ट सभी सख्त हैं. कोरोना के इस प्रसार को रोकने के लिए सरकार भी प्रयास में लगी है. दिल्ली में पुलिस मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई कर रही है. साथ ही लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है. इसके अलावा जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से मास्क भी दिया जा रहा है.
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