Delhi-NCR: GRAP 3 लागू, निर्माण कार्य और खनन गतिविधियां समेत इन चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध
Delhi-NCR: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शुक्रवार को 400 के पार पहुंच गया, जिसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का स्टेज 3 लागू कर दिया। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ बैठक कर नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
निर्माण और गाड़ियों पर प्रतिबंध
GRAP 3 के तहत दिल्ली-NCR में नए निर्माण और तोड़फोड़ पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। ईंट-भट्ठे, स्टोन क्रशर और खनन से संबंधित सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी लागू होगा। प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, और कच्ची सड़कों पर गाड़ियों का संचालन नहीं होगा।
प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन क्लास
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली के सरकारी प्राथमिक स्कूलों (कक्षा-5 तक) में अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास कराई जाएगी। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
ट्रांसपोर्ट और सार्वजनिक सेवाओं पर असर
गैर-इलेक्ट्रिक और गैर-सीएनजी अंतरराज्यीय बसों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के अंदर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए डीटीसी और मेट्रो की सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रयास
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सभी विभाग, जैसे MCD, PWD, और परिवहन विभाग, मिलकर GRAP 3 को प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और नागरिकों को राहत देना है।