Delhi-NCR: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP स्टेज-2 लागू, जान ले क्या है नियम?
Delhi-NCR: बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे स्टेज को लागू करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश मंगलवार, 22 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। GRAP स्टेज-2 का उद्देश्य वायु प्रदूषण पर काबू पाना और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है।
GRAP स्टेज-2 के तहत लागू निर्देश
GRAP स्टेज-2 के तहत निजी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया गया है और लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इसके अलावा, धूल पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने के निर्देश दिए गए हैं, जो अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक लागू रहेंगे। साथ ही, सॉलिड वेस्ट और बायोमास कचरे को खुले में जलाने पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है।
अन्य दिशा-निर्देश
सड़कों पर यांत्रिक/वैक्यूम से सफाई और निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक संचालन को ठीक से करने के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी। लोगों को भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने और अपने वाहन के एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, पार्किंग शुल्क बढ़ाने और सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।
21 अक्टूबर को दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर
सोमवार, 21 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) इस मौसम में पहली बार ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह 9 बजे AQI 307 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में यह 361 तक पहुंच गया।