दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति पर विचार कर रही, बीयर पीने की उम्र घट सकती है 21 साल
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, नई आबकारी नीति के तहत बीयर पीने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति इस प्रस्ताव पर हितधारकों से चर्चा कर रही है। इसमें शराब निर्माता कंपनियों, खुदरा विक्रेताओं और सामाजिक समूहों की राय ली जा रही है।
दिल्ली में फिलहाल शराब पीने की उम्र 25 वर्ष है, जबकि गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे एनसीआर शहरों में यह सीमा 21 वर्ष है। अधिकारियों के अनुसार, इस असमानता के कारण दिल्ली सरकार को राजस्व में नुकसान होता है क्योंकि युवा शराब खरीदने के लिए अन्य शहरों की ओर रुख करते हैं।
नई आबकारी नीति में पेट्रोल पंपों और शॉपिंग मॉल्स में शराब की दुकानें खोलने की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल, दिल्ली के 100 से अधिक मॉल्स में केवल 14 शराब की दुकानें हैं। उच्च किराए की वजह से दुकानें खोलने से व्यापारी बचते हैं।
नीति का मकसद शराब बिक्री से राजस्व बढ़ाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि शराब की दुकानें आवासीय इलाकों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों से दूर रहें।