दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर शिकंजा: 1 जुलाई से पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा ईंधन

नई दिल्ली। दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से पुराने और उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती के लिए कमर कस ली है। अब अगर आपकी गाड़ी तय उम्र सीमा पूरी कर चुकी है और आप उसे ईंधन भरवाने पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं, तो न केवल वह गाड़ी जब्त हो सकती है बल्कि जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
राजधानी में तैनात होंगी 350 टीमें
परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली नगर निगम की कुल 350 टीमें राजधानी के 520 पेट्रोल पंपों पर तैनात की गई हैं। ये टीमें पेट्रोल भरवाने आने वाले हर वाहन पर नजर रखेंगी और जैसे ही कोई ईओएल (End of Life) वाहन मिलेगा, उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा।
एएनपीआर कैमरों की मदद से पकड़े जाएंगे वाहन
दिल्ली के 498 पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे पहले से ही सक्रिय हैं। इनमें से 382 पेट्रोल-डीजल स्टेशन और 116 सीएनजी स्टेशन शामिल हैं। यह कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करके उनके रजिस्ट्रेशन और फिटनेस स्टेटस की पुष्टि करेंगे।
1 जुलाई से नहीं मिलेगा ईंधन
CAQM के आदेश के अनुसार, 1 जुलाई से सभी पेट्रोल पंपों पर ईओएल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए विभाग ने दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक विभाग के साथ मिलकर एक प्रवर्तन रणनीति तैयार की है ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके।
प्रदूषण रोकने की दिशा में बड़ा कदम
राजधानी की खराब होती वायु गुणवत्ता पर अंकुश लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों पर अब पूरी तरह रोक लगेगी।