दिल्ली वालों के लिए राहत: बकाया चालान निपटाने का मौका इस वीकेंड
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। इस वीकेंड पर गाड़ी मालिक अपने पुराने और पेंडिंग चालानों को छूट के साथ निपटा सकेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) ने मिलकर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है।
कब और कहां होगा आयोजन
यह लोक अदालत शनिवार, 13 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। आयोजन दिल्ली के सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स—पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, राउज एवेन्यू, तिहाड़, द्वारका, साकेत और रोहिणी में होगा।
कैसे होगी प्रक्रिया
वाहन मालिकों को सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अपने पेंडिंग चालान या नोटिस डाउनलोड करना होगा। यह सुविधा पहले ही शुरू हो चुकी है। रोजाना अधिकतम 60,000 डाउनलोड की अनुमति दी गई है और कुल 1,80,000 चालान लोक अदालत से पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे।
आवश्यक दस्तावेज
लोक अदालत में आने वालों को साथ लाने होंगे:
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चालान/नोटिस की प्रिंटेड कॉपी
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वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
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गाड़ी मालिक का वैध पहचान पत्र
साथ ही निपटान की लिमिट तय की गई है:
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प्राइवेट वाहन: अधिकतम 7 चालान/नोटिस (5 नोटिस + 2 चालान)
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कमर्शियल वाहन: केवल 2 चालान/नोटिस
पहले भी हो चुका है सफल आयोजन
इससे पहले मार्च और मई में भी लोक अदालतें आयोजित की गई थीं। 8 मार्च को हुए सेशन में 1,53,437 चालान निपटाए गए थे, जिनकी कुल राशि 405.02 करोड़ रुपये रही। अकेले ट्रैफिक चालान से ही 1.7 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी।