ED की गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई: रामप्रस्थ ग्रुप की 681 करोड़ की संपत्ति जब्त
गुरुग्राम: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट कंपनी रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरडीडीपीएल) की 681.54 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है, जो कई घर खरीदारों की शिकायतों और पुलिस एफआईआर पर आधारित है।
एजेंसी ने बताया कि कंपनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, 92 और 95 में 226 एकड़ में फैली कॉलोनियों और बसई, गडोली कलां, हयातपुर और वजीपुर में 1700 एकड़ भूखंडों का विकास किया था। ये सभी संपत्तियां अब ईडी द्वारा जब्त कर ली गई हैं।
ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने 2008 से 2011 के बीच प्रोजेक्ट एज, स्काईज, राइज और रामप्रस्थ सिटी जैसी परियोजनाएं शुरू की थीं, जिनमें करीब 2000 से अधिक खरीदारों से 1100 करोड़ रुपये लिए गए। लेकिन एक दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद, खरीदारों को न तो फ्लैट मिला और न ही प्लॉट का कब्जा।
जांच में यह भी पाया गया कि कंपनी के प्रमोटरों—अरविंद वालिया, बलवंत चौधरी और संदीप यादव—ने खरीदारों से मिली रकम को अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। यह फंड डायवर्जन और धोखाधड़ी की गंभीर मिसाल मानी जा रही है।
ईडी ने कहा कि यह मामला दिल्ली और हरियाणा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से उपजा है। एजेंसी ने पीएमएलए के तहत अस्थायी जब्ती आदेश जारी किया है। इस विषय पर रामप्रस्थ ग्रुप या उनके किसी निदेशक की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।