आचार संहिता के तहत वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाएं स्वास्थ्य मंत्रालय: चुनाव आयोग

 
आचार संहिता के तहत वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाएं स्वास्थ्य मंत्रालय: चुनाव आयोग

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन हैं. साथ ही चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कड़े शब्दों में कहा है कि वह चुनावी नियमों का अक्षरश: पालन करेंं.

चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को उन चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले कोविड -19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों से हटा दिया जाए, जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं.

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प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र में चुनाव आयोग ने आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का हवाला दिया है जो सरकारी खर्च पर विज्ञापन पर पांबदी लगाते हैं, साथ ही चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ये भी बताया कि "आदर्श आचार संहिता का स्तर एक स्तर को सुनिश्चित करना है, यह अनुचित प्रचार के रूप में गिना जा सकता है"

बतादे कि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन की शिकायत पर मंत्रालय से जवाब मांगने के कुछ दिनों बाद कहा कि प्रमाणपत्रों के जरिए पीएम "अपने पद और शक्तियों का फायदा उठा रहे थे"

इसपर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि टीकाकरण प्रणाली को चुनावों की घोषणा से पहले डिजाइन किया गया था. मंत्रालय ने बताया कि प्रमाण पत्र जारी योजना के अनुसार जारी किए गए थे. आदर्श आचार संहिता बाद में लागू हुई.

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