Gujarat: सोमनाथ बुलडोजर एक्शन में नया मोड़, मुस्लिम युवक का जमीन पर दावा, गुजरात सरकार ने किया खारिज

 
Gujarat: सोमनाथ बुलडोजर एक्शन में नया मोड़, मुस्लिम युवक का जमीन पर दावा, गुजरात सरकार ने किया खारिज

Gujarat: गिर-सोमनाथ में हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार, 25 अक्टूबर 2024 को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया कि 1903 में यह जमीन उन्हें सौंपी गई थी, जिसे गुजरात सरकार ने झूठा बताया। सरकार ने दावा किया कि यह जमीन सोमनाथ ट्रस्ट की थी, जिसे ट्रस्ट ने काफी पहले ही सरकार को सौंप दिया था, और इस पर अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया पहले से ही जारी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश: मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जमीन को किसी तीसरे पक्ष को नहीं सौंपा जा रहा है, और यह जमीन सरकार के पास ही रहेगी। इस बयान को रिकॉर्ड में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले से संबंधित जो याचिकाएं गुजरात हाई कोर्ट में लंबित हैं, हाई कोर्ट उनकी सुनवाई जारी रखे।

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सरकार का आरोप: याचिकाकर्ता सांप्रदायिक माहौल बनाने का कर रहा प्रयास

गुजरात सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता झूठे दावे कर मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई काफी समय से चल रही है और इसका मकसद कानून के तहत अतिक्रमण हटाना है।

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