Gyanvapi Mosque Case: मस्जिद में ASI का सर्वे रहेगा जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला

Gyanvapi Mosque Case: वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और एएसआई के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है. इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
जल्द शुरू होगा एएसआई का सर्वे
मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के खिलाफ एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने ढांचे को नुकसान पहुंचने की बात की थी इसके बाद एसआई की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया गया था सर्वे के दौरान परिसर में कोई नुकसान नहीं होगा. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना था. एएसआई ने कहा था कि अगर खुदाई करनी पड़ी तो उससे पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी. कोर्ट के फैसले के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में सर्वे का काम शुरू किया जा सकता है.
मुस्लिम पक्ष ने याचिका में क्या कहा था?
21 जुलाई को मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में सर्वे किए जाने को लेकर अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में सर्वे के दौरान मस्जिद के ढांचे को नुकसान पहुंचने की बात कहकर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रोकने की मांग की थी. मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है.
हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस जगह पर यह मस्जिद बनाई गई है उस जगह पर पहले मंदिर था औरंगजेब ने मंदिर को छुड़वा कर उस पर मस्जिद बनवाई थी. मस्जिद के परिसर में आज भी हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं और यह सब एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में सामने भी आया है.