Uttarakhand: ठंड में क्यों खाली कराए जा रहे 4,365 घर, 10 मस्जिद और 2 मंदिर? जानें क्या है पूरा विवाद
Uttarakhand: उत्तराखंड के हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर सालों से बसी कॉलोनी को खाली करने के आदेश हाई कार्ट ने जारी कर दिए हैं. वहीं इस जमीन पर 4,365 घर, 8 से 10 मस्जिद, 2 मंदिर और प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं जिन्हें खाली करने के लिए फरमान कर दिया गया है, जिसको लेकर वहां के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर मांग कर रहे हैं कि इस पर रोक लगाई जाए. हालांकि इस मामले में राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है.
'न्यायलय के फैसले पर काम करेगी सरकार'
वहीं बसपा प्रमुख मायावती के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है. उनका कहना कि 'यह न्यायालय और रेलवे के बीच की बात है, राज्य सरकार इसमें कोई पार्टी नहीं है. उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, राज्य सरकार उस पर काम करेगी'.
आखिर क्या है पूरा मामला?
दरअसल, रेलवे ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण दिखाते हुए उत्तराखंड हाई कार्ट में याचिका डाली थी जिस पर अदालत ने अब रेलवे भूमि पर फैले अतिक्रमण को हटाने का सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस के मुताबिक इसमें रेलवे स्टेशन से 2.19 किमी दूर तक अतिक्रमण हटाया जाना है. हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किमी से 80.710 किमी के बीच रेलवे की भूमि पर सभी अनाधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा.
नोटिस में कहा गया है कि सात दिन के अंदर अतिक्रमणकारी खुद अपना कब्जा हटा लें, अन्यथा हाईकोर्ट के आदेशानुसार अतिक्रमण तोड़ दिया जाएगा और उसका खर्च भी अतिक्रमणकारियों से लिया जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर अतिक्रमण तोड़ने के दौरान अगर किसी को गिरफ्तार करने की नौबत आए तो इसके लिए ऊधमसिंह नगर में जेल बनाने की योजना बनाई जाए. फिलहाल गुरुतेग बहादुर स्कूल में दो कंपनी पीएसी आ चुकी है.
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