ITR Filing 2025: कैसे करें ITR फाइल? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

 
ITR Filing 2025: कैसे करें ITR फाइल? जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

ITR Filing 2025: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिना लेट फीस ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। हालांकि अभी ऑनलाइन पोर्टल पर फाइलिंग की सुविधा शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही यह सक्रिय हो जाएगी। इस बीच, टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि वे प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लें ताकि गलतियों और पेनाल्टी से बचा जा सके।

किसे ITR फाइल करना जरूरी है?

  • नए टैक्स रिजीम के तहत यदि आपकी सालाना आय ₹3 लाख से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है, चाहे आपकी टैक्स देनदारी बने या नहीं।

  • पुरानी टैक्स रिजीम के तहत:

    • 60 साल से कम आयु वालों को ₹2.5 लाख से अधिक आय पर ITR फाइल करना अनिवार्य है।

    • 60–80 वर्ष के सीनियर सिटीजंस के लिए सीमा ₹3 लाख और

    • 80 साल से अधिक उम्र के सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए सीमा ₹5 लाख है।

  • इसके अलावा यदि:

    • आपके बिजली बिल ₹1 लाख से अधिक हैं

    • विदेशी यात्रा पर ₹2 लाख से अधिक खर्च किया गया है

    • चालू खाते में ₹1 करोड़ से ज्यादा जमा है
      तो भी ITR फाइल करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन ITR फाइलिंग का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

  1. incometax.gov.in पर लॉग इन करें या पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन करें।

  2. “e-File” टैब में जाएं और “File Income Tax Return” पर क्लिक करें।

  3. सही असेसमेंट वर्ष (2025-26) और ITR फॉर्म (जैसे ITR-1) का चयन करें।

  4. 26AS, AIS और अन्य फॉर्म्स के डेटा को वेरिफाई करें।

  5. आय, छूट (80C, 80D आदि), टैक्स डिडक्शन की जानकारी भरें।

  6. आधार OTP, नेट बैंकिंग या ईवीसी के जरिए ITR को वेरीफाई करें और सबमिट करें।

ऑफलाइन ITR फाइल करने का तरीका (Excel Utility के जरिए)

  1. incometax.gov.in से एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करें (ITR-1 चुनें)।

  2. ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करें और Excel फाइल खोलें। “Macro Enable” करें।

  3. फॉर्म 16, 26AS, AIS आदि की जानकारी भरें और वैलिडेट करें।

  4. JSON फाइल जनरेट करें और पोर्टल पर लॉग इन कर अपलोड करें।

  5. वेरीफिकेशन करें और रिटर्न सबमिट करें।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स:

  • फॉर्म 16 (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए)

  • फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट)

  • AIS (Annual Information Statement)

  • बैंक अकाउंट डिटेल्स

  • निवेश प्रूफ्स (80C, 80D आदि)

  • किराए की रसीद, एलआईसी प्रीमियम

  • क्रेडिट सीओए

लेट फाइलिंग पर जुर्माना (Section 234F):

  • ₹5 लाख से कम आय पर ₹1000 जुर्माना

  • ₹5 लाख से अधिक आय पर ₹5000 जुर्माना

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