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दिल्ली में कोई पटाखें बेचे या जलाए तो 112 पर करें कॉल, पुलिस की 15 टीमें चप्पे-चप्पे पर रखेंगी नजर

 

प्रदूषण के कारण दिल्ली में पिछली बार की तरह इस बार भी दिवाली बिना पटाखों (Crackers Banned) वाली होगी. इसके अलावा इस साल वहां पर सख्ती देखने को मिलेगी. क्योंकि दिल्ली में कोई पटाखे बेचने, खरीदने या जलाने वालों पर धारा 188 और 286 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए 15 जिलों में 15 टीमों का गठन कर दिया गया है. ये टीमें गली मोहल्लों में चप्पे-चप्पे पर नजर रखेंगी. इसके अलावा दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जनता से भी सहयोग मांगकर कहा है कि अगर उन्हें कहीं भी कोई शिकायत मिले तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें.

दिल्ली पुलिस की 15 टीमों पर पटाखों की खरीद-फरोख्त को रोकने की जिम्मेदारी रहेगी. वहीं एक टीम में पांच से सात सदस्य होंगे जो जिला स्तर पर अभियान चलाकर सभी जगहों पर अपनी पैनी निगाह रखेंगे. साथ ही दिल्ली के 157 थाना स्तर पर भी दो-दो लोगों की टीम बनाई जाएगी. जिससे थाना स्तर पर पटाखों की खरीद-बिक्री और फोड़ने की जांच समय-समय पर होती रहे.

वहीं पटाखों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्री सत्येंद्र जैन ने जनता से सहयोग मांगते हुए कहा है कि दिल्ली के अंदर कहीं भी पटाखे की खरीद-बिक्री या जलाने की घटना सामने आती है तो दिल्ली पुलिस को 112 नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी दें. जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी. फिर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उस पर आईपीसी की धारा 188 और 286 के तहत कार्रवाई होगी. साथ ही एक्प्लोसिव एक्ट 5/9बी के तहत भी कार्रवाई होगी.

कोरोना को लेकर कोर्ट ने जताई चिंता

वहीं कोरोना को लेकर कोर्ट ने आज चिंता जताई है. मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिहं की पीठ का कहना है कि कोरोना के नियमों की अनदेखी करने से संक्रमण की तीसरी लहर में तेजी आएगी, ऐसे में नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि अगर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन जारी रहा है तो हम एक फिर से बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे. इसलिए अब हमे सतर्क रहने की जरूरत है.

दिल्ली वालों की फीकी दिवाली, सरकार का आदेश 01 फरवरी 2022 तक बैन होंगे पटाखे

https://youtu.be/tuhngyZzfw4

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